उत्तर प्रदेश तीन तलाक पीड़ित अनुदान योजना | पूरी जानकरी | ऑनलाइन आवेदन

उत्तर प्रदेश तीन तलाक पीड़ित अनुदान योजना | Uttar Pradesh Triple Talaq Scheme

 

25 सितंवर 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अदित्यानाथ जी ने तीन तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए एक नई योजना को शुरु किया है। जिसका नाम है – तीन तलाक पीड़ित अनुदान योजना। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार दवारा तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 6000/- रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और उन्हे रोजगार भी दिया जाएगा। अगर महिला के पास घर नहीं है तो उन्हें आवास देने, उनके बच्चों की पढ़ाई, स्कॉलरशिप और आयुष्मान योजना के तहत उन्हें लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत अगर कोई व्यकित एक शादी करके दूसरी पत्नी रखता है, और पहली पत्नी को प्रताड़ित करता है, उसे तलाक देता है तो ऐसी सिथति में उस व्यकित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी । इस योजना से एक तो महिलाओं को न्याय मिलेगा, दूसरा उन्हें उनके अधिकार प्राप्त होगें। पिछले साल 273 ट्रिपल तलाक के मामले सामने आए थे, जिन्में सभी 273 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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उद्देश्य | An objective

उत्तर प्रदेश तीन तलाक पीड़ित अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को राज्य सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें उनके अधिकार दिलवाना है, जो इस कुप्रथा का शिकार हुई हैं।

लाभ | Benefits

  • तीन तलाक पीड़ित अनुदान योजना उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए चलाई गई है।
  • तीन तलाक पीड़ित अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।
  • सरकार दवारा तीन तालाक पीडित का केस निशुल्क लडा जाएगा।
  • इस योजना के तहत हिन्दू व्यकित दवारा एक पत्नि के होते हुए दूसरी शादी करने पर कार्यवाही की जाएगी।

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  • इस योजना के तहत पीडित महिला को राज्य सरकार दवारा प्रत्येक वर्ष 6000/- रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • सरकार दवारा दी जाने वाली धनराशी को डारेक्ट आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
  • इसके अलावा पीडित महिला को रोजगार देने का प्रावधान भी रखा गया है।
  • इस योजना के तहत पीडित महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई, स्कॉलरशिप और आयुष्मान योजना के तहत उन्हें सरकारी योजना का लाभ भी पहुंचाया जाएगा।
  • इस योजना के तहत महिलाओं को उनके अधिकार मिलेगें।
  • तीन तालाक जैसी कुप्रथा को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है।   

महत्वपूर्ण दस्तावेज | Important Document

  • आधार कार्ड
  • स्थायी प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता
  • रजिस्ट्ड मोबाइल नम्वर

उत्तर प्रदेश तीन तलाक पीड़ित अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करें | How to apply for Uttar Pradesh Triple Talaq Scheme

NOTE : उत्तर प्रदेश तीन तलाक पीड़ित अनुदान योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। जब आपको अधिकारिक वेव्साइट और लिंक दिया जाएगा, तव आप आसानी से इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र होगें। लेकिन फिर भी ह्म आपको ये वता सकते हैं कि आवेदन कैसे होता है।

  • इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक सवसे पहले अधिकारिक वेव्साइट पे जाएं।
  • अब आपको “Uttar Pradesh Triple Talaq Scheme” लिंक की खोज करनी है।
  • अब आप दिए गए लिंक पर किल्क करें।
  • अब आपको आवेदन फार्म फिल करना है।
  • सारी जानकारी भरने के बाद आप सबमिट बटन पे किल्क करें।
  • यहां किल्क करते ही आपका इस योजना के लिए आवेदन कर दिया जाएगा।

आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।