राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना | पूरी जानकारी | कैसे मिलेगा लाभ

राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना | Rajasthan Victim Compensation Scheme

 

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में पीड़ित प्रतिकर योजना को शुरु किया गया है। इस योजना के तहत पीडित या उसके आश्रितों को जिनको अपराध के परिणामस्वरुप हानि या फिर कोई क्षति पहुंची है, या ऐसे व्यकित जिन्हें पुर्नवास की जरुरत है ऐसे पीडितों को प्रतिकर या मुआवजा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए सरकार दवारा योजना तैयार करने के लिए निधि कोष का निर्माण किया गया है। जिसमें इस योजना के तहत मिले आवेदनों का निपटारन  किया जाता है। इस बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष जिला सेवा प्राधिकरण एंव पदेन जिला शसन न्यायधिश करते हैं। इस बैठक का समन्वय पूर्णकालिक सचिव जिला सेवा प्राधिकरण की ओर से किया जाता है। ऐसा होने से पीड़ितों को सहायता मिलेगी । जिसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दवारा अतिरिक्त बजट राशी पेश की गई है। अति​रिक्त बजट मिलने से इस योजना के तहत पीड़ितों को अटका हुआ भुगतान संभव हो सकेगा। वर्ष 2019-20 में 18 करोड़ रूपये का मूल बजट प्रावधान किया गया था। इसके बाद इस योजना के लिए 05 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान हुआ। जिसमें कुल मिलाकर 23 करोड़ के बजट में से अभी तक 22.77 करोड़ रूपये का व्यय हो चुका है। विभिन्न जिलों से पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत आए करीब 07 करोड़ रूपये का भुगतान के लिए आवेदन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास लंबित है। ऐसे में तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए मुख्यमंत्री दवारा 10 करोड़ रूपये के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी गई है। ताकि इस योजना को सफलतापूर्क चलाया जा सके।

उद्देश्य | An Objective

राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना का मुख्य उद्देश्य पीडित या उसके आश्रितों को, जिनको अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति पहुँची है, उनकी राज्य सरकार दवारा आर्थिक सहायता करना है।

पात्रता | Eligibility

  • राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी
  • पीडित और आश्रित
  • अपराध के कारण हानि या क्षति से ग्रस्त होने वाले व्यकित
  • अपराध के कारण होने से आर्थिक नुकसान

महत्वपूर्ण दस्तावेज | Important documents

  • आधार कार्ड
  • स्थायी प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता
  • रजिस्टड मोबाइल नम्वर

लाभ | Benefits

  • पीड़ित प्रतिकर योजना का लाभ राजस्थान के स्थायी लोगों को प्राप्त होगा।
  • इस योजना का लाभ पीड़ित व आश्रितों को मिलेगा।
  • इस योजना से अपराध के कारण हुई हानि पर राज्य सरकार दवारा मुआवजा दिया जाएगा।

  • इस योजना के लिए निधि कोष का भी निर्माण किया गया है।
  • इस योजना से अब आवेदनों का निपटारन आसानी से किया जा सकेगा।
  • इस योजना के लिए अति​रिक्त बजट मिलने से पीड़ितों को अटका हुआ भुगतान मिलेगा।
  • तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार दवारा 10 करोड़ रूपये के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी मिली है।
  • इस योजना को सुचारु रुप से चलाने के लिए विशेष कमेटी का भी गठन होगा।
  • पूरे राज्य में इस योजना का विस्तार किया जाएगा, ताकि लाभार्थी इस योजना का लाभ ले सकें।

आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवारा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।