दुर्घटना सहायता योजना | पूरी जानकारी | कैसे करें आवेदन

दुर्घटना सहायता योजना | Accident assistance scheme

 

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दुर्घटना सहायता योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या अपंग होने पर आवेदक को 01 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। यह योजना पूरी तरह से निशुल्क है। इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को किसी प्रकार के प्रीमियम का भी भुगतान नहीं करना होगा। इस योजना में व्यवसायिक खतरों जैसे थ्रेशिग मशीन, औद्योगिक मशीन या किसी अन्य अप्राकृतिक घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण स्थायी दिव्यांगता वाले व्यकित ही लाभ उठाएगें। इसके अलावा मृत्यु, रेल, सड़क या हवाई दुर्घटनाओं, दंगों, हड़ताल और आतंकवाद जैसी दुर्घटनाओं के कारण स्थायी दिव्यांगता, सांप के काटने, डूबने, विष, करंट लगने, ऊंचाई से गिरने, मकान या भवन के गिरने, अग्नि, विस्फोट, हत्या, जानवरों के हमले, भगदड़ और घुटन, पाला मारने, लू लगने, जैसे मामले भी शामिल किए गए हैं। इस योजना से गरीब व्यकित भी दुर्घटना होने पर अपना इलाज अस्पताल में निशुल्क करवाएगा। जो व्यकित मृत्यु को प्राप्त होता उसके परिवार की राज्य सरकार आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार दवारा की जाने वाली आर्थिक सहायता लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।

 

उद्देश्य | An Objective

दुर्घटना सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार दवारा उन लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाना है, जो सड़क हादसे में मृत्यु या अपंग हो जाते हैं।

पात्रता | Eligibility

  • हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी
  • 18-70 वर्ष की आयु वाले आवेद्क पात्र होगें।
  • सडक हादसे में मृत्यु या अपंग होने वाले व्यकित।

महत्वपूर्ण दस्तावेज | Important Document

  • व्यकित की मृत्यु होने पर उसके परिवार वालो को लाभार्थी का आधार कार्ड, स्थायी प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता, दावा फार्म, FIR या पुलिस रोजनामचा रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज देने होगें।
  • यदि व्यकित दुर्घटना के दौरान अंपग हो जाता है, तो उसे मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, स्थायी प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता जैसे दस्तावेज देने होगें ।

लाभ |  Benefits

  • दुर्घटना सहायता योजना का लाभ हरियाणा राज्य के स्थायी निवासियों को प्राप्त होगा।
  • इस योजना के तहत सडक हादसे में मृत्यु या अपंग होने वाले व्यकितयों को राज्य सरकार दवारा आर्थिक सहायता की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ सभी वर्गों के लोग उठाएगें।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृत्यु होने के 6 महीने या दुर्घटना की तारीख से 12 महीने पहले आवेदन करना होगा |
  • मृत्यु की स्थिति में 6 महीने बाद और विकलांगता की स्थिति में 12 महीने बाद किए गए दावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा |
  • इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को दी जाने वाली राशी उनके बैंक अकांउट में ट्रासंफर की जाएगी।
  • इस योजना को पूरी तरह से निशुल्क रखा गया है, ताकि गरीब से गरीब व्यकित भी इस योजना का लाभ उठाए।
  • इस योजना से सडक हादसे में मारे जाने वाले व्यकित के परिवार का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
  • इस योजना का लाभ लेने वाले व्यक्तयों को किसी भी प्रकार का कोई प्रीमियम नहीं देना होगा।
  • सडक हादसे में हर साल 60% लोग हादसे का शिकार हो जाते थे, तो ऐसे में उन परिवार को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी। इस परेशानी को खत्म करने के लिए और लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार दवारा इस योजना को शुरु किया गया है।

दुर्घटना सहायता योजना का लाभ किन व्यकितयों को प्राप्त नहीं होगा | Who will not get the benefit of accident assistance scheme

जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं, वे इस योजना में कवर नहीं किए जाएगें। इसके अलावा युद्ध और इससे संबंधित खतरे, परमाणु जोखिम और जानबूझ कर स्वयं को चोट पहुंचाने, आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास, मादक पेय या मादक पदार्थों के कारण, यात्री के रूप में हवाई यात्रा के अलावा हवाई गतिविधियों में लिप्त होने तथा आपराधिक इरादे से किसी भी कानून का उल्लंघन करने के मामले भी इस योजना में शामिल नहीं होगें।

दुर्घटना सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें |  How to apply for accident assistance scheme online

  • दुर्घटना सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक सवसे पहले अधिकारिक वेव्साइट पे जाएं। 
  • अब आपको हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना लिंक की खोज करनी है।
  • उसके बाद आपको दिए गए लिंक पे किल्क करना है।
  • अब आपको आवेदन फार्म फिल करना है।
  • सारी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट बटन पे किल्क करना है।
  • यहां किल्क करते ही आपका इस योजना के लिए आवेदन कर दिया जाएगा।

दुर्घटना सहायता योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन | Offline application for accident assistance scheme

  • दुर्घटना सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को समाज कल्याण विभाग के अधिकारी से इस योजना के लिए आवेदन फार्म लेना है।
  • अब आपको इस फार्म में दी गई सारी जानकारी सही-सही भरनी है।
  • सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको ये फार्म वहां के अधिकारी को जमा करवाना है।
  • उसके बाद दावा प्राप्त होने के 5 दिन के अंदर उसे उपायुक्त को भेजा जाएगा |
  • उपायुक्त भी 5 दिन के अंदर ही दावे पर फैसला करेगा|
  • जब फैसला आ जाएगा तो आवेदक को इस योजना का लाभ प्राप्त हो जाएगा।
  • यदि उपायुक्त के फैसले से आवेदक संतुष्ट नहीं है, तो वह सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के निदेशक से अपील भी कर सकता है।
  • उसके बाद बिभाग आवेदक की अपील पर विचार कर इस योजना का लाभ आवेदक को प्राप्त करवाएगा।

महत्वपूर्ण डाउनलोड | Important Download

 

आशा करता हूं आपको इस आर्टीकल के दवरा सारी जानकारी मिल गई होगी। आर्टीकल अच्छा लगे तो कोमेंट और लाइक जरुर करें।